रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार पंजाब पुलिस के पूर्व उप महानिरीक्षक यानी DIG हरचरण सिंह भुल्लर को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। भुल्लर को 8 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई के हाथों गिरफ्तार पंजाब पुलिस के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्टने कहा कि अगर दो महीने में ट्रायल शुरू नहीं होता, तो हरचरण सिंह भुल्लर फिर से जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी भुल्लर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

चूंकि भुल्लर एक आईपीएस अधिकारी हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक थी। गिरफ्तारी के बाद से भुल्लर और शारदा दोनों ही जेल में हैं। अब इस झटके के बाद उनकी परेशानी और बढ़ गई है।

बता दें कि पिछले साल 11 अक्टूबर को स्क्रैप डीलर आकाश बट्टा ने सीबीआई के पीस DIG हरचरण के खिलाफ लिखित शिकायत की थी। फिर ट्रैफ बिछाकर पांच लाख रुपये रिश्वत के साथ हरचरण को पकड़ लिया गया। पहली बार फिर 17 अक्टूबर को फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और फिर अगले ही दिन उन्हें सस्पेंड कर दिया गया।

CBI कोर्ट ने पहले डिफॉल्ट बेल और रेगुलर बेल दोनों खारिज कीं। दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल और CBI जांच पर स्टे देने से इनकार कर दिया। फरवरी 2026 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी रेगुलर बेल याचिका खारिज कर दी। मार्च में सीबीआई के द्वारा चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।

Source link

Picture Source :